राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत अच्छादित लाभुकों का शत प्रतिशत इ-केवाईसी आवश्यक: उपायुक्त

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत अच्छादित लाभुकों का शत प्रतिशत इ-केवाईसी आवश्यक: उपायुक्त
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत अच्छादित लाभुकों का शत प्रतिशत इ-केवाईसी आवश्यक: उपायुक्त

पलामू:- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग झारखंड सरकार की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित लाभुकों का शत प्रतिशत इ-केवाईसी आवश्यक है।

-केवाईसी पूर्ण कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक निर्धारित

इ-केवाईसी पूर्ण कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक निर्धारित है। सभी गुलाबी एवं पीला राशनकार्डधारी लाभुक अपने नजदीकी डीलर से इ-केवाईसी करा लें। निर्धारित तिथि तक इ-केवाईसी पूर्ण नहीं कराने वाले लाभुकों का नाम राशनकार्ड से विलोपित किया जाएगा। यह बातें पलामू उपायुक्त शशि रंजन ने कही। वे आज समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे थे। मौके पर आपूर्ति पदाधिकारी प्रीति किस्कू सहित अन्य उपस्थित थे।

उपायुक्त ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

आपूर्ति विभाग, पलामू की ओर से पांच जागरूकता रथ का परिचालन किया जा रहा है। हरी झंडी दिखाये जाने के बाद से जागरूकता रथ के माध्यम से खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखंड सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं अंतर्गत वितरित किए जा रहे खाद्यान्न/सामग्री की जानकारी दी जा रही है। जागरूकता रथ जिले के विभिन्न गांवों में जाकर बैनर, पोस्टर-पंपलेट एवं माइकिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहा है।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रीति किस्कू ने बताया कि मुख्य रूप से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री नमक वितरण योजना, मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना, सोना-सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना, चीनी वितरण योजना आदि के संबंध में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि छतरपुर एवं हुसैनाबाद में अनुमंडल स्तर पर एक-एक एवं सदर अनुमंडल क्षेत्र के लिए तीन जागरूकता रथों का परिचालन किया जा रहा है।

31 मार्च तक इ-केवाईसी नहीं कराने वाले लाभुकों का राशनकार्ड से हटेगा नाम

इ-केवाईसी को लेकर उन्होंने बताया कि 31 मार्च तक इ-केवाईसी कराया जा रहा है। प्रवासी मजदूर/ लाभुक वर्तमान में जहां हैं, वहीं पर अपने किसी भी नजदीकी जन वितरण प्रणाली दुकानदार से इ-केवाईसी पूर्ण करा सकते हैं। इ-केवाईसी से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी एवं शिकायत दर्ज कराने हेतु 1967/1800-212-5512 पर लोक शिकायत प्रबंधन प्रणाली से संपर्क कर सकते हैं।

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